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Friday, March 29, 2024

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चन्दौली हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

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YOung writer चंदौली। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने सोमवार को कोर्ट में हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही 10-10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के निधौरा गांव में 27 जून 2004 को मुहम्मद साहब गंगा जी में मछली मार रहा था। तभी विजयी यादव, जयद्रथ यादव, उमा यादव और पंकज यादव कुछ लोगों के साथ आए और मछली मांगने लगे। मछली देने से इंकार करने पर उमा व विजयी ने मारने के लिए ललकारा इसपर कट्टा लिए पंकज व जयद्रथ ने मुहम्मद साहब को गोली मार दी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही विवेचना के बाद प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई सोमवार को जनपद एवं सत्र न्यायालय के कोर्ट में हुई। इस दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक शशिशंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने तर्क प्रस्तुत करने के साथ ही पक्ष रखा। अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने धारा 302, धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अथदंड से दंडित किया। जिला जज ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दिया जाए। यदि पत्नी नहीं है तो उसकी मां को दिया जाए। मां के न होने पर उसके भाई को प्रदान किया जाए।

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