चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामअशीष यादव को 12 साल की कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया।
चकिया कोतवाली क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने प्रभारी निरीक्षक को लिखित तहरीर देते हुए आरोप था कि वह सैदूपुर में फर्नीचर की दुकान से काम कर शाम साढ़े सात बजे घर पहुंचा तो उसकी बेटी नहीं थी। कुछ देर बाद पत्नी आयी तो उससे बेटी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह शौच करने गई है। लेकिन काफी देर बाद वह घर नहीं आयी तो उसकी खोजबीन शुरू किया। इस बीच वह रात आठ बजे के करीब घर वापस आयी तो उसने आपबीती बतायी कि शौच जाते समय गांव का ही रामअशीष यादव मुंह दबाकर ले गया और जबरन बलात्कार किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 376आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी व तर्क प्रस्तुत किया। बताया कि पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो की अदालत में हुई। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामअशीष यादव को धारा 4 (1) पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। आरोपी पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया। नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।