6.6 C
New York
Friday, March 29, 2024

Buy now

चंदौली-घर में घुसकर किशोरी के साथ मारपीट व छेड़खानी के आरोपी को चार साल की सजा

- Advertisement -

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सैयदराजा नगर निवासी पीड़िता के पिता ने कोतवाली में १५ मई २०१७ को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह घर में नहीं था। उनकी पत्नी व १७ वर्षीय बेटी घर में मौजूद थी। इसी दौरान जमानियां निवासी गोल्डेन राईन घर में घुस गया। उसने बेटी के बाल पकड़कर घसीटते हुए जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान उसकी समीज भी फाड़ दी। पीड़िता की मां ने देखा तो चिल्लाना शुरू किया। इससे आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी वहां से भागा। पीड़िता ने भी पुलिस को दिए गए बयान में आरोपी की ओर से उसको पकड़कर घसीटने और शरीर को छूने की बात कही। बताया कि वह जबरन शादी करने की बात कह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश नारायण सिंह व रमाकांत उपाध्याय ने की।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights