चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी चंदन पांडेय दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी की। उन्होंने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय पीड़िता के मामा का आरोप था कि 25 अगस्त 2016 को गांव का ही चंदन पांडेय चहारदीवारी फांदकर घर में घुसकर भांजी के साथ दुष्कर्म करने लगा। इसपर भांजी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो उसने मुंह दबा दिया। इस बीच शोरगुल सुनकर दूसरी भांजी वहां पहुंच गई। उसने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग इकठ्ठा हो गए। तभी मौका देखकर युवक छत के ऊपर से कूदकर फरार हो गया। लेकिन टार्च की रोशनी से उसकी पहचान चंदन के रूप में किया गया। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गई। पुलिस ने धारा-457, 376 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गुरुवार को इस मामले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर आरोपी चंदन पांडेय को 12 साल की कठोर कारावास की सजा और 15 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया गया।