Young Writer, Chandauli: चंदौली सिविल जज जूनियर डिवीजन, एफटीसी प्रथम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को छेड़खानी के मामले में आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद अली को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लवकुश पटेल ने न्यायालय के समक्ष तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन, एफटीसी प्रथम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के Advocate Lavkush Patel ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को गलत तरीके से मुकदमा अपराध संख्या-220/2022 अंतर्गत धारा-354क, 354ख, 323, 504, 506, 427 के तहत आरोपित किया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की छायाप्रति व न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मण्डल वाराणसी की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अध्विक्ताओं के तर्क को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद पाया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त ने अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। इसके बाद न्यायालय सशर्त नियमित जमानत पर दिए जाने का आदेश पारित किया।
न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया किया जमानत के दौरान अभियुक्त मामले के अंतिम निस्तारण तक अनवाश्यक कोई भी स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा। नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और वाद के निस्तारण में सहयोग करेगा। साथियों को डराने धमकाने के साथ ही साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसके विरूद्ध उत्पीड़ात्मक कार्यवाही करेगा।