ARTO Chandauli ने कहा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले से नहीं होगी पूछताछ
Young Writer, चंदौली। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति से पुलिस किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने हेतु कोई भी आम नागरिक दुर्घटना की सूचना 108 या 112 पर कॉल करके दे सकता है।
गुड सीमेटेरियन योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाने हेतु आम जनमानस में जागरूकता लाई जाने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावित है। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने के लिए प्रेरित करना तथा सड़क दुर्घटना में करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अपेक्षित कमी लाने हेतु प्रयास करना है। गुड सेमेरिटन योजना (Good Samaritan law) के तहत, घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देकर और दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के तहत, पुरस्कार की राशि पांच हजार रुपये प्रति घटना है। यह दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा देता है। इस कानून के तहत, मदद करने वालों को किसी भी तरह की कार्रवाई से सुरक्षा दी जाती है और उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।