चंदौली। न्यायालय पीठासीन अधिकारी एवं एएसजे विनय कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोष सिद्ध होने पर छह अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया गया। साथ ही 18-18 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलायी जा रही है। इस क्रम में बबुरी थाने में 23 मार्च 2002 को धनेजा निवासी मंगला, कैलाश, भगवानदास, छोटेलाल, मुन्नू राम और बहादुर के अलावा दो अन्य के खिलाफ धारा 147, 149, 323, 325, 304, 504, 506 भादवि के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले की सुनवाई एएसजे कोर्ट में हुई। इसमें मानिटरिंग सेल व (एडीजीसी ) संजय कुमार त्रिपाठी एवं थाना बबुरी के पैरोकार सत्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी व साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिदध होने पर अदालत ने आरोपियों को दस-दस वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। वहीं संतोष व विनोद की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया गया।