Young Writer, चंदौली। परिवहन विभाग की ओर से बकाया वसूली के लिए चल रही एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत बकाया वाहन स्वामियों को छूट प्रदान की गई है। एक जुलाई से परिवहन विभाग इस योजना को शुरू किया है। जिसमें आवेदक को विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है। इसमें एक हजार रुपये जमा कर आवेदन करना होगा।
संभागीय निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने बताया कि एक अप्रैल 2020 या उसके पूर्व पंजीकृत व बकाया कर वाहनों पर शत प्रतिशत छूट दिये जाने का शासनादेश बीते 27 जून को जारी किया गया था। इसके तहत वाहनस्वामी को 26 जुलाई तक योजना का लाभ मिलना था, जिसे बढाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। ऐसे वाहन जो इस प्रक्रिया के तहत छूट प्राप्त करना चाहते है। वे एआरटीओ कार्यालय में एक हजार रुपए शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रथम किस्त सम्पूर्ण बकाया कर का 50 प्रतिशत निर्गत आदेश से 21 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। साथ ही अवशेष दो किस्तें 25-25 प्रतिशत जमा की जायेगी। जो दूसरे निर्गत आदेश के 28 दिन के अन्दर तथा तृतीय किस्त निर्गत आदेश के 35 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यदि वाहन स्वामी निर्धारित समय-सीमा में बकाया कर जमा नहीं करेगा तो उस पर 50 रुपए प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा। उक्त योजना तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए आवेदन 26 अगस्त तक मान्य होंगे।
इनसेट-
एक मुश्त समाधान योजना से मिले 61 लाख 30 हजार
नियामताबाद। परिवहन विभाग की ओर से जारी ओटीएस योजना में बीते एक माह में 19 करोड़ 79 लाख रुपए बकाए राजस्व के सापेक्ष मंगलवार तक मात्र 61 लाख 30 हजार रुपए की प्राप्ति विभाग को हुई। वही इसके लिए पांच हजार 478 वाहनस्वामियों में 300 लोगों ने पंजीकरण कराया, जबकि 110 लोगों ने पैसा जमा किया।

