Young Writer, चंदौली। जनपद सहित पूरे प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर मतदाताओं में उहापोह की स्थिति बनी है। एक तरफ जहां मतदाता अपने एसआईआर फार्म को भरने के लिए परेशान दिख रहे हैं, वहीं बीएलओ मतदाताओं तक प्रपत्र को पहुंचाने की जद्दोजहद और उसे भरकर उसकी आनलाइन फिडिंग के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसे में एसआईआर को लेकर प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट व उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को अवगत कराया कि मतदाताओं को एक स्थान से ही गणना प्रपत्र भरना है। यदि कोई मतदाता दो स्थान से गणना प्रपत्र भरता है तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी मतदाता का गांव या शहर, किसी अन्य जिले व राज्य की मतदाता सूची में नाम है तो भी सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। आयोग द्वारा दो जगह से गणना प्रपत्र भरने पर आयोग के साफ्टवेयर द्वारा डिजिटल माध्यम से आसानी से पकड़ में आ जायेंगे।

