चंदौली। विधायक शारदा प्रसाद के खिलाफ खबर लिखकर सुर्खियों में आए चकिया के पत्रकार कार्तिकेय पांडेय को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अम्बर रावत की अदालत ने मंगलवार को जमानत पर रिहाई दे दी है। उक्त पत्रकार के खिलाफ भाजपा विधायक द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम के साथ-साथ मानहानि का मामला चकिया थाने में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से आरोपी पत्रकार कार्तिकेय पांडेय वाराणसी जिला जेल में निरूद्ध चल रहे थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता झन्मेजय सिंह व पंकज सिंह ने न्यायालय के समक्ष तर्क एवं तथ्यों को रखा। अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ चकिया थाने में दर्ज एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट का मामला सुनसुनाई बातों पर दर्ज किया गया है। एफआईआर में घटना का स्थान, घटना का समय व किस समर्थक के समक्ष जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। पूरी एफआईआर बनी बनाई कहानी पर आधारित है। विशेष न्यायाधीश अम्बर रावत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तथ्यों को सुनने के बाद मुल्जिम पत्रकार के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कार्तिक पांडेय के जमानत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी राशि की दो प्रतिभू निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।