नौगढ‚ चंदौली। चंदौली के पहाड़ी क्षेत्र मझगाई रेंज में आरक्षित वन भूमि बिना अनुमति के मनरेगा योजना के तहत चकमार्ग का निर्माण कराया बजरडीहा प्रधान के गले की फांस बन गया है। प्रधान समेत चार अन्य पर पेड़–पौधों तथा पशु पक्षियों के वासस्थलों को नष्ट करके कच्चा निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में वन विभाग ने ग्राम प्रधान सहित 4 नामजद व अज्ञात ग्रामीणों के विरूद्ध वन विभाग ने वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत चकरघट्टा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जाता है कि ग्राम पंचायत बजरडीहा के रामपुर चिकनवां मे मनरेगा योजना के तहत कच्ची सड़क निर्माण का कार्य मझगाई वन रेंज के आरक्षित वनभूमि मे कराए जाने की जानकारी मिलते ही वनकर्मियों ने कार्य को रोकवा दिया था।जिसे कुछ दिनो के अंतराल में ग्राम प्रधान जयप्रकाश उर्फ संजय यादव ने पूर्ण करवा दिया। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आते ही हरकत में आया वन विभाग ने चकरघट्टा थाना में तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज कराया है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी मो.इमरान खां ने बताया कि चकरघट्टा बीट के भैसौड़ा वन ब्लाक कंपार्टमेंट नंबर 9 रामपुर चिकनवां रोपावनी 2017 को क्षतिग्रस्त पशु पक्षियों के वासस्थलों को नष्ट करके ग्राम प्रधान व सहयोगियों ने अवैध रूप से आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। थानाध्यक्ष चकरघट्टा दीनदयाल पांडेय ने बताया कि वन विभाग की तहरीर पर प्रधान बजरडीहा जयप्रकाश उर्फ संजय यादव व सूक्खू पुत्र दुलारे निवासी ग्राम बजरडीहा तथा फूलगेन पुत्र कुबेर राजनाथ पुत्र छत्रधारी एवं अज्ञात ग्रामीण मजदूरों के विरुद्ध वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत मुकदमा दर्ज कर के अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।