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Sunday, December 22, 2024

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पति को मारने के प्रयास में पत्नी को आजीवन कारावास

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चंदौली। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के प्रयास के सुनवाई के बाद पत्नी को दोषी करार दिया। न्यायालय की ओर से दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाया है।
शहाबगंज थाना क्षेत्र के भूसीकृत पुरवा निवासी धनंजय कुमार ने 15 मार्च 2015 को थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि उसके पिता दीनानाथ और माता कमलावती देवी के बीच झगड़ा हुआ। रात में एक ही कमरे में सोए थे। इस बीच सुबह करीब साढ़े तीन बजे सोये हुए पिता के उपर माता ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चींखने-चिल्लाने पर कुल्हाड़ी छोड़कर वह भाग गई। इस संबंध में कमलावती देवी के साथ ही उसके भाई व भतीजा मनोहर व संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उक्त मामले में सुनवाई के दौरान विचारण में यह बात सामने आयी कि कमलावती का उसके बहनोई से अवैध संबंध था। इस दौरान विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया। इसपर न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर कमलावती को दोषी पाते हुए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 326 में 10 वर्ष की कठोर सजा और 3 हजार रुपया जुर्माना लगाया। अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा और धारा 324 आईपीसी में तीन वर्ष की सजा व 2 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया है।

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