चंदौली। हादसों, हत्या व अप्राकृतिक घटनाओं में अपनों को खोने वाले परिवारों के दर्द पर केंद्र व राज्य सरकार ने बड़ा मरहम लगाने का काम किया है। अब सूर्यास्त के बाद शव के पोस्टमार्टम की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश व अनुमति का आवश्यकता नहीं होगी। उक्त मामले से जुड़ा शासनादेश 23 नवंबर को जिले के स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के जरिए सभी जिलों के स्वास्थ्य महकमों के इस आदेश को अमल लाने संबंधित राजाज्ञा जारी करते हुए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्टर पूर्ण करने के साथ ही मैन पावर को मुकम्मल करने के निर्देश दिए है, ताकि रात्रि में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण करने में किसी तरह का व्यवधान व अतिरिक्त समय की बर्बादी न होने पाए। सरकार का आदेश उन परिवारों को राहत पहुंचाने वाला है, जो अपनों को खोने के बाद पोस्टमार्टम की अतिजटिल प्रक्रिया में कई घंटों तक फंसे रह जाते हैं।
अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के पत्र संख्या-3020/सेक-2-पांच-2021, अनुभाग-2 जारी दिनांक 23 नवंबर 2021 जो महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्रेषित है। उक्त पत्र में सूर्यास्त के उपरांत पोस्टमार्टम का संचालन किए जाने की उल्लेख है और इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न हो पत्र में उल्लेखित पांच बिंदुओं में इसे लेकर जरूरी आदेश-निर्देश दिए गए है। पहले बिंदू में तकनीकी को उन्नत करने संसाधन की उपलब्धता का उल्लेख किया गया है, जो रात्रि पोस्टमार्टम में सहायक साबित होंगे। इसके अलावा दूसरे बिंदु में सामान्य तौर पर रात्रि में पोस्टमार्टम कराने का जिक्र है साथ ही अस्पताल इंचाज को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी जरूरी इफ्रांस्ट्रक्टर पोस्टमार्टम हाउस पर उपलब्ध हों। तीसरे बिंदु में हत्या, आत्महत्या, बलात्कार के उपरांत मौत, क्षत-विक्षत शवों के रात्रि में पोस्टमार्टम किए जाने की बात कही गयी है। पांचवें बिंदु में यह आदेश दिए गए है कि रात्रि में होने वाले सभी पोस्टमार्ट की वीडियो रिकार्डिंग आवश्यक रूप से की जाय। ताकि आगे कानूनी प्रक्रिया व कार्यवाही में वह सहायक साबित हो सके। पोस्टमार्टम संबंधित नए आदेश के अमल में आने से रात्रि में पोस्टमार्टम हाउस पर आने वाले शवों के अंत्य परीक्षण की प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना होगा। पहले शवों को रात के वक्त मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया जाता था। शोक संतप्त स्वजन को शवों की अंत्येष्टि करने के लिए पूरी रात और दिन में इंतजार करना पड़ता था। इससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने सिर्फ दिन में शवों के पोस्टमार्टम के नियम को बदल दिया है। अब घटना-दुर्घटना के बाद रात में भी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इससे काफी राहत मिलेगी।
…बयान
चंदौली। सीएमओ डा. वीपी द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार ने शवों के पोस्टमार्टम के नियम ने बदलाव किया है। अब उसी आधार पर अपर मुख्य सचिव के आदेश भी महकमे को प्राप्त हो गए हैं इसे अमल में लाते हुए आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा।