26.8 C
New York
Saturday, July 27, 2024

Buy now

Big Breaking: OBC आरक्षण रद्द‚ बिना ओबीसी आरक्षण के होगा यूपी निकाय चुनाव

- Advertisement -

Young Writer, चंदौली। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए लोगों की उत्सुकता पर मंगलवार को विराम लग गया। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
उत्तरप्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को 70 पेज के अपने फैसले में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। ऐसे में अब यूपी में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights