Young Writer, चंदौली। जनपद में नगरीय निकाय चुनाव पहले चरण में चार मई को होना है। इसको लेकर तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव में मतदान करने के लिए 15 पहचान पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसमें कोई एक पहचान पत्र होना आवश्यक है।
इसमें भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि होना चाहिए। इसके अलावा फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं। वह उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। उक्त निर्वाचन में उपरोक्तानुसार मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करायी जायेगी।