सीएमओ बोले, 30 अप्रैल तक ही वैध थे पुराने पंजीयन
Young Writer, चंदौली। सीएमओ डा. वाईके राय ने कहा कि जनपद में किसी भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया अनिवार्य है। जनपद के समस्त निजी नर्सिग होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालॉजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक व फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को अवगत कराना है कि पूर्व निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक ही वैध थे।
ऐसे में सभी को निर्देशित किया गया था कि निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, नये पंजीयन हेतु वैधता खत्म होने के पूर्व ही कराना सुनिश्चित करें। जिन निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर के द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उनको सूचित किया जाता है कि तत्काल अपना प्रतिष्ठान बन्द कर दें। यदि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान खुला हुआ पाया जाता है अथवा प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए प्रबन्धक व संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। चेताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बिना पंजीकरण कराये चिकित्साभ्यास करने वाले चिकित्सकों को अवैध व झोलाछाप चिकित्सक मानते हुए उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। बिना किसी वैध डिग्री व अभिलेख के चिकित्साभ्यास करने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल क्लिनिक, नर्सिग होम व किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बन्द कर दें अन्यथा छापेमारी के दौरान पकड़े जाने पर मेडिकल काउन्सिल एक्ट 15 (2) के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।