Chandauli News: पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP/MLA) दीपक मिश्रा की अदालत में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पेशी हुई। कोर्ट ने मामले में 8 सितंबर को अगली तिथि नियत की है. अफजाल अंसारी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी गहमागहमी का माहौल देखने को मिला।
दरअसल कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जनपद के चकरघट्टा में एक अप्रैल को बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था. मामले में प्रशासन की ओर से चकरघट्टा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई चल रही थी‚ लेकिन तारीखों पर हाजिर न होने की दशा में कोर्ट की तरफ गैर जमानती वारंट जारी कर 29 अगस्त को कोर्ट की ओर से अफजाल अंसारी को कई बार हाजिर होने का आदेश जारी किया गया. जिसमें सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए 2 सितंबर को तारीख नियत की गई थी।
इस दौरान अफजाल अंसारी के वकील सरफराज आलम ने उनकी पैरवी की। सरफराज लालम ने बताया कि शनिवार को गाजीपुर से पूर्व सांसद कोर्ट पहुंचे‚ जिसमें डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई। पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 171 (ज), 188 व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 127(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमें की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की है।