Chandauli News: जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन किये जाने हेतु बालिका कन्या व महिला का आधार कार्ड आवश्यक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जनसुविधा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने के पूर्व सुधार किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन पत्र विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से गरीब अभिभावक, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है और अपनी पुत्री की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न कराना चाहते हैं वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर भरते हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट आवश्यक संलग्नकों के साथ्ज्ञ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चंदौली अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय चंदौली में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके कन्याओं की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न करायी जा सके। योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि 51 हजार के सापेक्ष प्रत्येक शादी हेतु 35 हजार की धनराशि कन्या के बैंक खाते में अंतरित करायी जाएगी। इसके साथ ही 10 हजार तक के उपहार सामग्री का वितरण किया जाएगा एवं छह हजार की धनराशि से उक्त सामूहिक समारोह को सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम आयोजक को उपलब्ध करायी जानी है।