Chandauli News: जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन के लिए नया पोर्टल जारी किया गया। नए पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण करते हुए स्वीकृति एवं भुगतान की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) की मृत्यु तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय-56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये मृत्यु तिथि के 01 वर्ष के अन्दर आवेदन करने पर रू0 30000 (तीस हजार मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बताया कि आवेदकों द्वारा समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है, तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाईन आवेदन, स्वीकृति व अस्वीकृति से लेकर धनराशि आधार लिंक बैंक खातों में प्रेषण तक की सूचना एसएमएस के माध्यम से विभिन्न स्तर पर दी जायेगी।