चंदौली। दिल्ली में आयोजित किसान आंदोलन के समर्थन में वर्ष-2020 में चंदौली के सपाइयों द्वारा निकाली गई किसान हुंकार रैली में जनपद पुलिस द्वारा दर्ज मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष सत्य नरायन राजभर, सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव, पूर्व सांसद रामकिशुन यादव, पूर्व विधायक पूनम सोनकर व अश्वनी सोनकर आदि सपा नेता न्यायालय के समक्ष पेश हुए और अधिवक्ता अजय मौर्या के जरिए अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखा।
इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त सपा जिलाध्यक्ष सत्यनरायन राजभर व अन्य की ओर से प्रस्तुत किए गए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-482, वाद संख्या-12417/2023 सत्यनारायण राजभर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 मई 2023 का अवलोकन किया। उसका कम्प्यूटर अनुभाग से सत्यापन कराया। इसके उपरान्त उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत दाण्डिक वाद कीकार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी आदेश निर्गत हाईकोर्ट के उक्त आदेश के अनुपालन में यदि अभियुक्तों के विरूद्ध कोई आदेश जारी किया गया तो उसे निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्रा ने अदालत के आदेश के साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संबंधित थाने को अनुपालन हेतु प्रेषित करने का आदेश दिया।