मामला चंदौली जनपद के सदर ब्लाक क्षेत्र के सिरसी ग्राम पंचायत का
Chandauli News : जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना ना देना चंदौली ब्लाक के सिरसी ग्राम पंचायत के तत्कालीन व वर्तमान ग्राम सचिवों भारी पड़ा। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने अपने आदेश में सिरसी के ग्राम विकास अधिकारी एके साहनी व तत्काल ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पर सूचनाओं में विलंब के संबंध में अपना आदेश जारी करते हुए 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए वसूल किए जाने का आदेश दिया।
दरअसल हिनौती गांव निवासी अखण्ड प्रताप सिंह की ओर से बीते वर्ष सात अक्टूबर को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सिरसी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की। बावजूद इसके ग्राम पंचायत हिनौती से संबंधित सूचनाएं अखण्ड प्रताप सिंह को प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में जन सूचना अधिकार अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत उन्होंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपनी की और बताया कि उन्हें वांछित सूचनाएं नहीं दी जा रही है। ऐसे में राज्य सूचना आयोग ने सूचनाधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सिरसी राजेंद्र प्रसाद को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रकरण को स्पष्ट करने का आदेश दिया।
बावजूद इसके निर्धारित तिथि को जनसूचनाधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व ग्राम विकास अधिकारी एके साहनी आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए और ना ही कोई पत्राचार किया। ऐसे में आयोग ने इसे खेदजनक स्थिति मानते हुए दोनों को सूचना निर्धारित समय के अंदर नहीं देने का दोषी पाया और दोनों ग्राम विकास अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उसे वसूल किए जाने का आदेश जारी किया है।