चंदौली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ की अदालत में हत्या के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पांडेय ने मामले की पैरवी किया। उन्होंने बताया कि धीना थाना क्षेत्र के रैथा गांव में 14 अगस्त 2013 को वीरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान के खिलाफ धीना थाने में धारा 302 भादवि मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पुलिस ने विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। इसमें गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला जज ने आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। उधर एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक लखनऊ के आदेश के क्रम आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अपराधों में दोषी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए जनपदीय पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आरोपियों की सजा से दंडित किया जा रहा है।