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Sunday, December 22, 2024

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Chandauli:घर भगाकर किशोरी के साथ 12 दिन तक इच्छा विरुद्ध करता रहा दुष्कर्म,कोर्ट ने आरोपी को अर्थ दंड के साथ सुनाई 20 साल की सजा

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चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में मंगलवार को नाबालिग किशोरी के साथ चार साल पहले हुए बलात्कार के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी मनोज कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से मुकदमें की पैरवी विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने किया। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने 27 मई 2018 को थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि 24 मई 2018 को भोर में चार बजे पड़ोस का ही युवक मनोज कुमार हमारी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजनीन करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। करीब 12 दिन बाद बेटी घर लौटी तो बताया कि उक्त युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। वह मुगलसराय से मुम्बई ले गया। वहां एक कमरे में रखकर इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में हुई। इस दौरान आरोपी को धारा- 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया। अदा न करने पर छह का अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया। वहीं धारा-363 आईपीसी में चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना, धारा-366 आईपीसी में पांच साल की सजा व 7 हजार रुपया जुर्माना लगाया। अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया।

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