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Friday, November 22, 2024

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Court Order: इलिया प्रधान व ग्राम सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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Chandauli: सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण के नाम पर सरकारी धन का गबन करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इलिया ग्राम प्रधान सुरेन्द्र गुप्ता व सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया। धारा-156(3) के तहत सुमन देवी की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इलिया थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना करने का आदेश दिया है।

न्यायालय में दाखिल वाद-पत्र में सुमन देवी ने बताया कि ग्राम प्रधान इलिया सुरेन्द्र गुप्ता एवं सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित द्वारा आपस में सहयोग व षड्यंत्र करके सुमन देवी व इशरत जहां पत्नी इम्तियाज अहमद के नाम मनरेगा के तहत सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराने के नाम पर शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि 35800/- रुपये का गबन कर लिया है। जबकि सुमन देवी व इशरतजहां के यहां कोई सोख्ता गड्ढा का निर्माण नहीं कराया गया। जिसकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा किए जाने पर विपक्षीगण समान रूप से दोषी पाए गए। घटना की सूचना संबंधित थाने व पुलिस अधीक्षक चंदौली को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में उक्त मामले में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्यवाही की आस लेकर सुमन देवी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

चंदौली कोर्ट आर्डर

उक्त मामले की सुनवाई बीते चार मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जहां साक्ष्यों के अवलोकन व तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय ने 156(3) के तहत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष इलिया को निर्देशित किया कि वे मामले में प्रार्थना-पत्र को संज्ञान में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें। उक्त मामले में सुमन देवी की ओर से अधिवक्ता शफीक खान ने न्यायालय के समक्ष तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया।

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