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Friday, November 22, 2024

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Loksabha Election 2024: Fake News public करने से बचे मीडिया

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Chandauli: Loksabha Election 2024 के मद्देनजर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

UP CEO Navdeep Rinwa ने कहा कि समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट समाचार पत्रों के एक ही पृृष्ठ पर, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की प्रशंसा करते हुए एक के ही चुनाव जीतने की संभावना का दावा संबंधी लेख, ऐसा समाचार जिसमें एक उम्मीदवार को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला होना और वह उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेगा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेंगे। पेड न्यूज का प्रकरण सत्यापित होने पर डीएवीपी दरों के आधार पर इसका वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खातों में जोड़ा जायेगा।

कहा कि निर्वाचन के दौरान प्राधिकार पत्र धारित मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने मतदान से संबंधित गोपनीयता बनाए रखने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किए जाएगें। आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रचार सामग्री सिनेमा हॉल, टेलीविजन या किसी अन्य विधि से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल भी प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करना है, बल्कि सभी को समान कवरेज देना है।

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