चंदौली। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार पांडेय की अध्यक्षता में पेड न्यूज व एमसीएमसी के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं उप जिलाधिकारी (सदर) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के प्रकाशन के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना अनिवार्य सोशल मीडिया सेल के प्रभारी अधिकारी डीआईओ एनआईसी को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर बारीकी से नजर रखी जाए और कोई भी प्रकरण आने पर अग्रिम कार्यवाही के लिए तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए। अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) के एस पांडेय ने समस्त एआरओ को भी पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए निर्देशित किया। कहा कि जनपद में अभी तक कोई भी बड़ी रैली एवं सभा नहीं हुई है। परंतु संभावित प्रत्याशियों द्वारा नुक्कड़ सभा एवं छोटी सभाओं को बिना परमिशन के आयोजित किया जा रहा है। इस पर सभी एआरओ अपने क्षेत्रों मे विशेष ध्यान रखें तथा अपने स्तर से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित कर दें कि बिना अनुमति के कोई भी नुक्कड़ सभा एवं छोटी सभा नहीं आयोजित की जाएंगी।