Chandauli: जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि Bihar राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान 07 चरणों में होने हैं। मतदान तिथि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई एवं 25 मई के विधानसभा उपचुनाव एक जून को बिहार राज्य के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार एवं व्यवसाय में नियोजित है। ऐसे नियोजित व कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख में उल्लेख है कि किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन मे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
कहा कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयीं होती।
कहा कि धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में स्थापित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत समस्त कर्मकार जो बिहार राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान करने के लिये नियोजित व कार्यरत प्रत्येक कामगार को सवेतन अवकाश दिया जाए।