चंदौली। जिला न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए मई व जून में जनपद में अदालतें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक संचालित होंगी। उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक आदेश का हवाला दिया। जिसमें यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों, जिनमें जनपद चन्दौली भी सम्मिलित है प्रतिवर्ष माह मई व जून में प्रातःकालीन न्यायालय रहेगा। प्रातःकालीन न्यायालय का समय प्रातः 07 बजे से अपराह्न 01 बजे तक रहेगा। जिसमें पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक रेसस रहेगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त पत्र के अनुसार यदि जनपद के बार एसोसिएशन द्वारा प्रातःकालीन न्यायालय हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो माह मई व जून में भी कार्यावधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही सिविल बार एसोसिएशन चन्दौली तथा डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली द्वारा 24 अप्रैल को प्रेषित किये गये संयुक्त प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसमें माह मई व जून 2024 में जनपद न्यायालय चंदौली में न्यायालयों का समय प्रातः 07 बजे से अपराह्न 01 बजे तक किए जाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश व संयुक्त बार के प्रस्ताव के मद्देनजर माह मई व जून में जनपद न्यायालय चंदौली में न्यायालय की कार्यावधि पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 01 बजे तक होगी।