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Friday, November 22, 2024

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Mughalsarai: Police ने तीन नए कानूनों की पुलिस ने दी जानकारी

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Young Writer, डीडीयू नगर। एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में पारित यह कानून सोमवार से लागू कर दिए गए हैं। कानून में बदलाव के तहत आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है।
मुगलसराय कोतवाली में सीओ अनिरुद्ध सिंह व मुगलसराय कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने नगर के व्यापारी व लोगों को एक जुलाई से लागू तीन कानून के बारे विस्तार से बताया गया। बताया गया कि इन कानूनों में छोटे-छोटे बदलाव किये गए हैं। एक अहम् मुद्दा आतंकवाद का है। इसकी वजह यह थी कि आईपीसी में आतंकवाद को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं था। जबकि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा।

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