Young Writer, UP Mining Department: प्रदेश सरकार ने 100 घनमीटर तक खनन व परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को वेबसाइट पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुये रजिस्टर करना है और उपरोक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं के खेतों से व्यक्तिगत उपयोग हेतु साधारण मिट्टी का खनन व परिवहन कर सकता है। यह जानकारी खनन अधिकारी चंदौली गुलशन कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि 100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिये परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें उन्हें विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन करना है और यह जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जाएगा। सामान्यतः 01 ट्रैक्टर ट्राली से 03 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिये लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।