चंदौली। एडीओ पंचायत सकलडीहा ने टिमिलपुरा में तैनात सफाई कर्मी सुरेन्द्र चौहान के निलंबन की संस्तुति की गई है। जिसे संज्ञान में लेते हुए डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने टिमिलपुरा के सफाई कर्मी को ग्राम पंचायत में छह माह से साफ-सफाई का कार्य न करने, गांव में गैरहाजिर रहने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया।
उन्होंने बताया कि निलम्बन की अवधि में सुरेन्द्र चौहान सफाई कर्मी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 2 भाग दो से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन के राशि के बराबर देय होगी। कहा कि उक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब सुरेन्द्र चौहान सफाई कर्मी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन व व्यवसाय में नहीं लगे है। सफाई कर्मी सुरेन्द्र चौहान के विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली को जांच अधिकारी बनाया जाता है। जांच अधिकारी एक पक्ष के भीतर आरोप पत्र गठित कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करवाकर अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे तथा निलम्बन की अवधि मंे सफाई कर्मी सुरेन्द्र चौहान को विकास खण्ड बरहनी चन्दौली से सम्बद्ध किया जाता है।