चंदौली। एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश चंदौली की अदालत ने आरोपी धनंजय सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। न्यायालय ने 75 हजार रुपये के निजी बंध पत्र व समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लवकुश पटेल ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तथ्य, साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया गया कि अभियुक्त पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा की तस्करी करने का आरोप है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा, जब कि सह अभियुक्त के पास से गांजा बरामद किया, जिसे बोलेरो से बिहार से मथुरा ले जाया जा रहा था। अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने दोनों पक्षों का दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियुक्त धनंजय सिंह मौके से नहीं पकड़ा गया। अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के बताने पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त का कोई पुरानी आपराधिक इतिहास नहीं है। जिसे देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त के जमानत याचिका को स्वीकार कर दिया है।