2.9 C
New York
Tuesday, December 3, 2024

Buy now

Chandauli:चर्चित जिला बदर सपा नेता जगमेंद्र यादव को हाईकोर्ट से राहत, 10 दिसंबर तक आदेश पर स्थगन का दिया आदेश

- Advertisement -


चंदौली। जनपद के चर्चित जिला बदर व सपा नेता व बरहन प्रधान जगमेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीते छह नवंबर को आदेश जारी करते हुए जिला बदर के आदेश पर रोक लगा दी है। यह स्थगन आगामी 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा उनसे जुड़े गुण्डा एक्ट के मामले में कमिश्नर वाराणसी के यहां की गई अपील को एक माह के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया है।
विदित हो कि बीते 23 सितंबर 2024 को चंदौली जिला प्रशासन ने समाजवादी के वरिष्ठ नेता जगमेंद्र यादव के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया था। उक्त आदेश पटल पर आते ही जिले के राजनीति में चर्चाएं जोर पकड़ ली। समाजवादी पार्टी के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने इसे बदले की राजनीति व सत्ता का दुरुपयोग बताया और प्रकरण में सपा जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता जगमेंद्र यादव प्रकरण में डीएम से मिले और उक्त जारी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता जताई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कोई कार्यवाही न होता देख सपा नेता जगमेंद्र यादव ने बीते पांच अक्टूबर 2024 को वाराणसी कमिश्नर के यहां स्थगन आवेदन दाखिल किया। लेकिन एक माह की बीत जाने पर न तो कोई आदेश पारित किया और ना ही उसने स्वयं अपील का निर्णय लिया। इसके बाद विवश को सपा नेता जगमेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह यादव ने पैरवी की और तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर वाराणसी मंडल वाराणसी को निर्देशित किया है कि अपील संख्या-2810/2024 जगमेंद्र सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को एक माह के अंदर निपटारा करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 23 सिंतबर 2024 को अपर जिलाधिकारी चंदौली की ओर से केस संख्या-313/2022 (राज्य बनाम जगमेंद्र सिंह यादव) में यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1) के अंतर्गत जारी छह माह के जिला बदर की कार्यवाही पर 10 दिसंबर 2024 तक रोक लगा दी है।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights