ग्राम प्रधान पर कूटरचित दस्तावेज पर जमीन हड़पने का आरोप
Young Writer, शहाबगंज। स्थानीय थाने पर शहाबगंज के ग्राम प्रधान रामजीत साहनी के ऊपर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जा किये जाने के मामला संज्ञान में आने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दिया।
विदित हो कि ग्राम प्रधान रामजीत साहनी सन् 1989 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी उस समय विक्रेता की मृत्यु की डेट अलग दिखाई गयी। उसकी व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री कराते हुए मृत्यु का दिनांक सन् 2000 दिखाई गया था। मामले को गंभीरता को देखते हुए कस्बा के देवेश कुमार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां आरोप लगाते हुए जमीन की खारिज दाखिल रोकते हुए मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग किया। मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता देखते हुए उन्होंने शहाबगंज थाने को तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर शहाबगंज थाने पर ग्राम प्रधान रामजीत साहनी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश मिला। उसी आदेश के आधार पर रामजीत साहनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।