Story Credit लारेंस सिंह
Young Writer, चंदौली। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत अंशदान करने वाले किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन देगी। इस योजना का सच है कि काफी दिन बाद की कृषि विभाग ने कोई लेखा-जोखा नहीं जुटा पाया है कि कितने किसान इससे जुड़े है या जुड़े ही नहीं हैं। हालांकि कृषि विभाग प्रचार प्रसार का दावा दो मजबूती से करता है लेकिन योजना का धरातल पर हाल पूछने पर हाथ खड़े कर दे रहा है। प्रदेश सरकार किसानों से जुड़े होने के प्रदेश स्तरीय आंकड़े जारी कर रही है। इसमें जनपदवार उल्लेख ना होने से जिले की स्थिति स्पष्ट नही है। अभी तक इस योजना का पन्ना तक कृषि विभाग ने नहीं बनाया है। और तो और जिस योजना का प्रचार प्रसार कृषि विभाग दावा कर रहा है उसका प्रतिफल जानने की कोशिश भी नहीं की है।

क्या है किसान पेंशन योजना
प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए 3000 मासिक या 36000 सालाना पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल तक की उम्र का किसान पात्र है। उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करना है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के 2 हेक्टेयर तक के किसान योजना से जुड़ सकते हैं। 20 से 40 वर्ष के किसान 55 से 200 तक मासिक अंशदान करना होगा 18 साल की उम्र में किसान जुड़ते हैं तो मासिक अनुदान 55 या सालाना 660 होगा। वही 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 महीना या 2400 सालाना योगदान करना होगा। किसान के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करती है। अगर किसान का योगदान 55 है तो सरकार भी 55 का योगदान करेगी, अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो जमा धन पर बैंक के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी।
इस तरह करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, दो फोटो, बैंक की पासबुक और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है।
प्रदेश सरकार के ये हैं आंकड़े
प्रदेश सरकार ने पीएमकेएमवाई के तहत 16 नवंबर तक 252256 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया है। इसमें 74% पुरुष व 26% महिला हैं। इसमें 18 से 25 आयु वाले 23. 60%, 26 से 35 वर्ष वाले 49.90% तथा 36 से 40 वर्ष के 26.4% लाभार्थी हैं। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों की संख्या 221.10 लाख अर्थात कुल किसानों का 92.80% है।