Young Writer, Chandauli News: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा में मजदूरी भुगतान में धांधली के आरोप में घिरी चकिया की पूर्व बीडीओ सरिता सिंह की अग्रिम जमानत याचिका जनपद एवं सत्र न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। चकिया कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-53‚ सन् 2021 अंतर्गत धारा-419, 420, 467, 468, 471, 409, 120बी के केस में सरिता सिंह की ओर से सीआरपीसी की धारा-438 के तहत न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकृत किया है। उक्त मामले में चकिया की पूर्व बीडीओ सरिता सिंह की ओर से अधिवक्ता शफीक खान ने प्रार्थना-पत्र के साथ तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया।

सत्र न्यायालय में अधिवक्ता शफीक खान द्वारा न्यायालय को बताया गया कि सरिता सिंह खण्ड विकास अधिकारी Chakia के पद पर नियुक्त थी तथा एक लोक सेवक हैं। जमानत मिलने के बाद उनके पलायन की संभावना प्रतीत नहीं होती है। गिरफ्तारी की दशा में पूर्व बीडीओ सरिता सिंह को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या संबंधित थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्पादन पर धारा-173(2) सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत होने तथा उस पर संज्ञान लेने की अवधि तक अग्रिम जमानत रिहा किया जाएगा। प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश Chandauli अम्बर रावत की अदालत की ओर से जारी अग्रिम जमानत आदेश में उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत मिलने पर आवेदिका चकिया की पूर्व बीडीओ सरिता सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जो वर्तमान प्रकरण से संबंधित है कोई भी धमकी, प्रलोभन या वचन नहीं देगी। बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत को छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके अलावा विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगी और यदि पूर्व बीडीओ द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विवेचक अथवा सरकारी अधिवक्ता दी गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।