अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से की पैरवी
Chandauli News: पुलिस आरक्षी अमित कुमार चौरसिया से असलहा छिनने का प्रयास करने व सरकारी काम में बाधा के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत को स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू पर अग्रिम जमानत दी है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया।
उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया है कि इस मामले में जिला जेल में निरूद्ध दो आरोपियों राजेश सिंह व संतोष सिंह की जमानत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पहले ही स्वीकार कर चुकी है। आरोपी राजीव सिंह उर्फ राजू सिंह व अभिषेक सिंह का चंदौली थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-31/2024 से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें मनगढंत कथानक के आधार पर फंसाया गया है। आरोपियों का पूर्व का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने समान प्रकृति के रूलिंग का हवाला देते हुए कोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार किए जाने का आग्रह किया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अनुराग शर्मा ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद आरोपी राजीव सिंह उर्फ राजू सिंह व अभिषेक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लिखित किया कि आरोपी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रेरित व प्रभावित नहीं करेंगे। अरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। साथ ही केस के विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे।