Young Writer, चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ज्ञान प्रकाश शुक्ला की अदालत में अलीनगर थाने के तारा जीवनपुर के अभियुक्त प्रदीप चौबे को दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिया और दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। ज्ञात हो कि डेवढिल निवासी निरंजन तिवारी की बहन सुधा की शादी अलीनगर थाने के ताराजीवनपुर निवासीे प्रदीप चौबे के साथ 5 मई 2008 को हुई थी। शादी के बाद से ही प्रदीप चौबे दहेज की मांग करते हुए सुधा को प्रताड़ित करता रहता था। बीते 20 अगस्त 2014 को मृतका सुधा को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में सुधा की मृत्यु हो गयी थी। सभी तथ्यों को देखने और उभय पक्षों की बहस सुन कर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से राम अवध यादव ने पक्ष रखा।