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Thursday, August 21, 2025

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गैंगस्टर आरोपियों को तीन तीन साल की सजा,एक अन्य मामले में आरोपी को 15 माह की सजा,लगा जुर्माना

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चंदौली। अपर मुख्य न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरापियों को तीन-तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाने में पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जा रहे हैं। इस क्रम में मुगलसराय कोतवाली में 20 अप्रैल 2003 को सैयदराजा थाने के पंचदेवरा निवासी संजय सिंह और अमित सिंह के विरुद्ध धारा 3 (1)यूपी गैगस्टर एक्ट के संबन्ध में पंजीकृत मुकदमें की न्यायालय में सुनवाई के दौरान थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय व अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता उदय सिंह पटेल ने पैरवी की। इसपर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

चंदौली। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच माह और 15 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया। आरोपी शहाबगंज थाने के उदयपुर निवासी अजय सिंह के विरुद्ध 20 अक्तूबर 2014 को बबुरी थाने में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के संबन्ध में मुकदमा पंजीकृत था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।

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