34.7 C
Chandauli
Tuesday, July 1, 2025

Buy now

बलात्कार के मामले में दोषी को छह वर्ष की कारावास

- Advertisement -

Young Writer, चंदौली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान शनिवार को किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ने दोष सिद्ध आरोपी को 6 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाया। वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी किया।
बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 मवई खुर्द गांव निवासी राजेश कुमार चौहान की 15 वर्षीय पुत्री जो तारनपुर गांव के सत्यसाईं चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा सात की छात्रा है। 12 जुलाई 2016 को रात 11 बजे अचानक घर से गायब हो गई। पीड़िता के पिता लोकलाज के भय से पुत्री का तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं कराया और अपने ही रिश्तेदारों व आस पास के गांव में उसकी खोजबीन करते रहे पुत्री का पता नहीं चलने पर उन्होंने थाना अलीनगर में पुत्री के खो जाने का मुकदमा दर्ज कराया, तभी 16 जुलाई 2016 को पीड़िता के पिता को गांव के भोला ने बताया कि आपकी पुत्री मोनू के घर के पास देखी गई है। इस सूचना पर पीड़िता के पिता मोनू के मकान के पास पहुंच कर अपनी पुत्री को घर ले आए पूछताछ करने पर उनकी पुत्री ने बताया कि घटना वाली रात उसकी चाची मुझे शौच के बहाने गांव के ही मोनू के घर ले गई और उससे बातचीत कर किशोरी को वहीं छोड़कर भाग गयी। बताया कि आरोपी मोनू और उसकी मां ने किशोरी को चार दिन तक घर में बांध के रखा। इसी दौरान मोनू का रिश्तेदार अभियुक्त ओम प्रकाश आया और मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। शनिवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए धारा 376(1) आपीसी में तीन वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने का अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड ना देने पर अभियुक्त को एक तीन का अतिरिक्त कठोर कारावास सजा सुनाई।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights