Young Writer, चंदौली। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दोना-पत्तल बनाने व विक्रय हेतु स्वीकृत छह लाख का ऋण आवेदक संतोष को न देकर बड़ौदा यूपी बैंक शाखा इलिया शाखा के प्रबंधक द्वारा गबन किए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने धारा-156(3) के तहत पीड़ित पक्ष के आवेदन को स्वीकर कर लिया है। न्यायालय ने थाना प्रभारी इलिया आदेश दिया कि है कि उक्त मामले में प्रार्थना-पत्र के आलोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विवेचना करने का आदेश दिया है।

पीड़ित पक्ष के आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता राकेश रत्न तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दोना-पत्तल बनाने व विक्रय करने के लिए बड़ौदा यूपी बैंक शाखा इलिया से आवेदन किया था। आवेदक संतोष के खाता संख्या- 618132010084580 में छह लाख का ऋण स्वीकृत हुआ था, लेकिन तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनीष द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिए दुकानदार अरुण आटो मोबाइल्स के प्रोपराइटर अरुण कुमार सिंह चकिया के खाते में स्थानान्तरित कर दिया। ऐसे में ऋण के लिए आवेदन करने वाले संतोष बार-बार बैंक शाखा प्रबंधक से सम्पर्क किया तो उसे अरुण आटो मोबाइल्स के दुकानदार से मिलने की बात कही गयी। संतोष चकिया स्थित उक्त फर्म के प्रोपराइटर से भी मिला। वहां उसे उपकरण के लिए आश्वासन दिया गया और उसे बार-बार दौड़ाया गया। कुछ दिनों बाद में ऋण वापस होने की बात बताई बैंक शाख प्रबंधक द्वारा गयी और उसे वापस मंगाने के लिए 50 हजार की मांग की गई। बाद में उसे बताया गया कि सरकार ने उसका ऋण कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद ऋण के रकम की वसूली के उसके घर बैंक कर्मी आए तो उसके होश उड़ गए। ऐसे में संतोष भागा-भागा बैंक शाखा प्रबंधक के पास गया तो उन्होंने उसे बैंक से भगा दिया और दोबारा बैंक आने पर फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। दूसरी ओर बैंक द्वारा बार-बार संतोष के घर ऋण के पैसे वापस करने के लिए नोटिस भेजी जा रही है जिससे संतोष काफी परेशान व मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति में है। इस मामले को लेकर संतोष एसपी चंदौली व उच्चाधिकारियों के यहां भी गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक इलिया के तत्कालीन प्रबंधक मनीष और अरुण आटो मोबाइल्स के प्रोपराइटर अरुण कुमार सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए विवेचना करने का आदेश थाना प्रभारी इलिया को दिया है।