Young Writer, इलिया। स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कस्बा निवासी पिंटू गुप्ता के गौशाला निर्माण की धनराशि गबन किए जाने के मामले में ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, वीडीओ सहित कुल 4 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। मुकदमा पंजीकृत किए जाने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।
कस्बा के पिंटू गुप्ता का आरोप है कि उसे मनरेगा कंट्रक्शन के तहत ग्रामपंचायत इलिया द्वारा वर्ष 2021-22 में गौशाला निर्माण हेतु 12 लाख 92 हजार 285 रुपया का स्टीमेट 9 मार्च 2021 को तैयार करके गौशाला निर्माण हेतु शासन को भेजा गया था। जिसमें पिंटू गुप्ता को गौशाला निर्माण हेतु 95 हजार 782.77 पैसा 29 मार्च 2022 को स्वीकृत हुआ जो लाभार्थी के खाते की जगह आदर्श इंटरप्राइजेज की खाते में भेज दिया गया। जबकि लाभार्थी पिंटू गुप्ता को भट्टे से ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान स्वयं करना पड़ा। पिंटू का गुप्ता का कहना है कि उसने गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि की मांग कई बार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी तथा वीडीओ से किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता के खाता में 95782.77 पैसा की स्वीकृत धनराशि खाते में आ चुकी है। जिस पर विनय गुप्ता से संपर्क करने पर उसने उक्त धनराशि को देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। थक हार कर पिंटू ने 5 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी को पत्र लिखा, कार्रवाई न होने पर 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के यहां भी वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर एक अप्रैल 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र द्वारा इलिया थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता, आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल पटेल, खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के विरुद्ध धारा 406, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।