चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने कोनिया कज्जाकपुरा थाना आदमपुर निवासी हेरोइन के तस्कर विजय यादव उर्फ बण्डल यादव को वाद स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा कर सकने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।बीते तीन अगस्त 2020 को मुगलसराय थाने के उपनिरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने मुखबिर खास की सूचना पर गल्लामंडी तिराहे से 525 ग्राम हेरोइन के साथ विजय यादव उर्फ बंडल यादव निवासी कोनिया, थाना आदमपुर वाराणसी को पकड़ा। कोर्ट में पेशी के दौरान गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार व मजबूत अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विजय यादव उर्फ बण्डल यादव को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त मुकदमें में अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पांडेय ने पक्ष रखा।