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Saturday, June 21, 2025

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Health Department में पंजीयन नहीं कराने वाले माने जाएंगे झोलाछाप

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15 जून तक पंजीयन की अंतिम तिथि, उसके बाद विभाग करेगा कार्यवाही

Young Writer, Chandauli News: जिले का स्वास्थ्य विभाग निजी नर्सिंग होम व अस्पतालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। स्वास्थ्य निदेशालय ने नए नर्सिंग होम, पैथालाजी सेंटर के पंजीकरण व पहले से संचालित अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 15 जून तक की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके बाद विभाग की ओर से अभियान चलाकर चेकिंग की जाएगी। इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराने वाले झोलाछाप माने जाएंगे। उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा.वाईके राय ने बताया कि निजी चिकित्सा इकाइयां (Private Health Unit), नर्सिंग होम (Nursing Home), हास्पिटल (Hospital), पैथालाजी सेंटर (Pathology Center) व एक्स-रे केंद्र (X-Ray) बिना पंजीकरण नहीं संचालित किए जा सकते हैं। पहले कराए गए पंजीकरण की अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है। इसके लिए विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, संचालक की पासपोर्ट साइज फोटो, चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ की डिग्री की स्वप्रमाणित छायाप्रति, शपथ-पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाणपत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एजेंसी से अनुबंध की छायाप्रति, अग्निशमन विभाग का प्रमाणपत्र, चिकित्सालय, क्लिनिक, बिल्डिंग की संरचना का ले-आउट पोर्टल पर अपलोड करनी है। इसके लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक काफी संख्या में निजी अस्पतालों व पैथालाजी सेंटर ने आवेदन नहीं किया। विभाग की ओर से 15 जून आखिरी तिथि तय की गई है। इसके बाद कार्रवाई होगी।

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