नौगढ़। क्षेत्र के ग्राम पंचायत बजरडीहा के ग्राम प्रधान जयप्रकाश उर्फ संजय यादव द्वारा दाखिल किए गए निवास प्रमाण पत्र को कूटरचित होने की पुष्टि होने के बाद भी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगाई गई।
इस बारे में ग्राम पंचायत बजरडीहा के प्रधान पद चुनाव में उपविजेता रही सरिता देवी ने प्रार्थना पत्र देकर के आरोप लगाई थी कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जयप्रकाश उर्फ संजय यादव जो कि समीपवर्ती गांव चकरघट्टा का मूल निवासी है तथा वर्तमान समय में भी वहीं पर रहन बसर करता है। जिसका अनेकों साक्ष्य भी प्रस्तुत की थी। आरोपों की जांच में तहसीलदार की आख्या पर उपजिलाधिकारी डा.अतुल गुप्ता ने ग्राम पंचायत बजरडीहा के ग्राम प्रधान जयप्रकाश उर्फ संजय यादव का निवास प्रमाण पत्र फर्जी व कूटरचित होने की पुष्टि किया है। वहीं पंचायत चुनाव 2021 में जयप्रकाश उर्फ संजय यादव को निर्वाचित होने के बाद कूटरचित निवास प्रमाण पत्र होने के आरोप में वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर काफी दिनों तक रोक लगाई गई थी। जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में बहाल किया गया था। जिसपर 2022 मे बजरडीहा गांव निवासिनी सरिता देवी ने उपजिलाधिकारी कुछ के न्यायालय मे वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसपर हुयी जांच तथा शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर उपजिलाधिकारी डा.अतुल गुप्ता ने ग्राम प्रधान का निवास प्रमाण पत्र फर्जी होने संबंधी आदेश पारित किया है।फिर भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने व उसके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर रोक लगाने संबंधित कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है।