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Saturday, July 5, 2025

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एडीएम चंदौली ने मिलावटखोरों पर लगाया नौ लाख का अर्थदण्ड

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जिला प्रशासन ने बीते नवंबर माह में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया था अभियान
चंदौली। एडीएम एवं न्याय निर्णायक अधिकारी अभय कुमार पांडेय की अदालत ने बीते नवंबर माह में एफएसएस एक्ट-2006 अन्तर्गत 56 वादों में नौ लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। पूर्व में चलाये गये अभियानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थाे के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ को प्रेषित किये गए थे। जांच के पश्चात कई खाद्य पदार्थाें में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त एडीएम चंदौली के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। एडीएम द्वारा सम्यक विचारोपरांत 56 वादों पर नौ लाख के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गयौ अर्थदंड समय से जमा न किये जाने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। एडीएम चंदौली द्वारा खाद्य कारोबारी सुदामा मौर्या पुत्र छांगुर निवासी-ग्राम लेवा मोड़ चितौड़ी, पोस्ट व थाना बबुरी सुगन्धित सुपारी के सैंपल में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह अनूप कुमार उर्फ़ पंकज जायसवाल पुत्र बाबूलाल निवासी-हेतिमपुर, पोस्ट-शिकारगंज, थाना-चकिया, गीतांजलि नमकीन पर 15 हजार, लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र राम सुधारे यादव निवासी-रैपुरा, पोस्ट-मनियारपुर, थाना सकलडीहा के खोया नमूना में मिलावट की पुष्टि पर 15 हजार अर्थदण्ड लगाया गया है। पंकज पाल पुत्र डोमन पाल निवासी-गोरारी पोस्ट- विशुनपुरा, थाना-बबुरी के छेना मिठाई में मिलावअ पर 15 हजार, कृष्णा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय छेदी निवासी-लोकमान्य तिलक नगर चन्दौली के छेना मिठाई में मिलावट पर 15 हजार अर्थदण्ड, राजू यादव निवासी-न्यू सेन्ट्रल कॉलोनी मुगलसराय के स्वान वेर्मी सिली में मिलावट पर 20 हजार अर्थदण्ड, संतोष कुमार पुत्र रामराज प्रसाद निवासी- रैपुरा, पोस्ट-मानिकपुर, थाना सकलडीहा के भैंस के दूध में मिलावट पर 18 हजार, राधेश्याम शर्मा पुत्र भागवत शर्मा निवासी-भूपौली के स्पेसल फाइन रस्क में मिलावट पर 20 हजार, चन्द्रजीत यादव पुत्र छेदी यादव निवासी ग्राम बर्थरा कला के भैंस के दूध में मिलावट पर 15 हजार अर्थदण्ड लगाया गया है। मासूम रजा पुत्र नजीरुद्दीन अन्सारी निवासी वार्ड नं 10 गौतम नगर चन्दौली के ग्लोब्युल्स ऑफ़ सुगर में मिलावट पर 15 हजार, नवीन गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं 8 किदवई नगर चन्दौली के मोटी सेवई में मिलावट पर 15 हजार, टीटी सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी-बसनी, जन्सो की मड़ई के रसगुल्ला में मिलावट पर 15 हजार, बिनोद राम निवासी काली महाल मुगलसराय के रसभरी मिठाई में मिलावट पर 15 हजार, गौतम कुमार दास, निवासी सुभाष नगर, डीडीयू नगर के चाइनीज चाऊ बेस्ट में मिलावट पर 18 हजार, राम मूरत यादव निवासी-अहरौरा, पोस्ट-कांवर के पनीर में मिलावट पर 20 हजार, दिनेश पुत्र प्रेम कुमार निवासी-42 इस्टर्न बाज़ार भाग-1 मुग़लसराय के छेना मिठाई में मिलावट पर 10 हजार, दिनेश राज निवासी पराहूपुर, चन्दौली के खोया में मिलावट पर 18 हजार, रामजी यादव पुत्र धर्मदेव यादव निवासी-ग्रामसभा-हब्बीलाचक, पोस्ट-बोरवा, थाना-सैदपुर के खोया में मिलावट पर 15 हजार, नवीन गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं 8 किदवई नगर चन्दौली के जयराम गोल्ड मसाले में मिलावट पर 15 हजार आदि शामिल हैं।

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