चंदौली। विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार को छेड़खानी के मामले की सुनवाई की। इस दौरान विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी छोटे लाल कहार को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगने का फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया। अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली में 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 5 अप्रैल 2017 को इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उस दिन उसकी लड़की शाम साढ़े सात बजे घर पर खाना बना रही थी। इस दौरान उसकी पत्नी बाहर पानी लेने गई। इस बीच गांव का ही छोटेलाल कहार और बगल के ग्राम निवासी विकास पांडेय उसकी लड़की को जबरन कुछ दूर पर स्थित एक व्यक्ति के मड़ई के पास ले गए। इसपर उसकी लड़की चिखने चिल्लाने लगी। इससे आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। वह रात आठ बजे काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने आपबीती बतायी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक छोटेलाल कहार को धारा 345 ख व 452 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं चार्टसीट