कमियां होने के बाद भी निरस्त नहीं होगा किसी का आवेदन
चंदौली। सरकार कोविड-19 से मृत नागरिकों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने जा रही है। इसके लिए मृतक परिजनों के राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा 18 अक्टूबर 2021 तक शासन को कोविड-19 से मृत आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को जारी किया है।
उक्त शासनादेश में यह उल्लिखित है कि मृतक के निकटतम परिजन द्वारा अन्य सभी वारिसानों से सहमति पत्र अथवा अनापत्ति पत्र, आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया जाएगा कि निकटतम परिजन को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध कराने में अन्य वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वारिसानों के मध्य सहमति नहीं बनती है तो सभी वारिसों के मध्य अनुग्रह राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी। शासनादेश में यह भी लिखा गया है कि यदि किसी आवेदक को मृत्यु के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह जनपद में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करेगा और कमेटी 30 दिनों के अंदर ऐसे सभी प्रकरण पर निर्णय लेगी। इसमें यह भी लिखा है कि यदि कोविड-19 पीड़ित कोई व्यक्ति यदि कोविड-19 प्रमाणित होने के 30 दिन के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसके निकटतम परिजन को भी 50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। बताया गया है कि किसी भी आवेदक का प्रार्थना-पत्र किन्हीं तकनीकी कारणों से निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसको पूर्ण कराते हुए अनुग्रह सहायता धनराशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारी आवेदक के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, ताकि पीड़ित को कम समय में अनुग्रह राशि प्रदान की जा सके।