फ़ोटो , जिला शासकीय अधिवक्ता शमशेर सिंह
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम राजेंद्र प्रसाद की अदालत में बालिका के साथ हुए बलात्कार के मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी गंगा सागर उर्फ मंटू को 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया।
विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमें की पैवरी की। साथ ही मामले में तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की चार वर्षीय पीड़िता की मां का आरोप था कि वह अपने पिता के साथ एक वर्ष से मायके सैयदराजा कस्बे में रह रही थी। एक दिसंबर 2016 को दोपहर में उसकी बेटी बगल के ही पड़ोसी के घर खेलने गई थी। तभी पड़ोसी गंगा सागर उर्फ मंटू उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। इसकी जानकारी बेटी को कपड़ा पहनाने के दौरान हुई। पूछने पर उसकी बेटी रोते हुए आपबीती बतायी। इस संबंध में पीड़िता की मां ने सैयदराजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने बालिका के बयान और वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर आरोपी व्यक्ति को धारा-6 पास्को अधिनियम में 15 साल की कठोर कारावास का फैसला सुनाया। वहीं आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।