Young Writer, डीडीयू नगर। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद चंदौली इकाई द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मुगलसराय स्थिति सुभाष पार्क में मनाया गया। मुख्य अतिथि संस्था के पूर्वी जोन के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ता के हित के लिए 15 मार्च 1962 में अमेरिका में कानून लागू हुआ। उसी दिन से पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। समय-समय पर उपभोक्ताओं के अधिकार और सुविधाओं के लिए संसोधन किया गया। भारत में आखिरी संसोधन सन 1919 में हुआ जो आज सर्वमान्य है। भारत में उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त है जबकि विश्व में सातवां स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त है जो भारत में नहीं है। प्रदेश में सभी सम्बन्धित जिलों में उपभोक्ताओ को जागरूक करने तथा सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए कि वो अपने अपने जिलों में उपभोक्ताओं के अधिकार और उसके शिकायत दर्ज कराने हेतु सम्पर्क नम्बर होल्डिंग एवं अन्य संसाधनों एवं प्रचार हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा। अध्यक्षता करते हुए जिला चेयरमैन रतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ताओं को संकोच छोड़ अपने हित अधिकार के लिए बिक्री, गारंटी रसीद इत्यादि की मांग जरूर करें, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उपभोक्ता न्यायालय का शरण ले अपनी क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त कर सकता है। संचालन करते हुए जिला महामंत्री आशाराम ने कहा कि उपभोक्ताओ के साथ नगर में उनके साथ शोषण किया जाता है। इस अवसर पर सर्व दिनेश शर्मा, अशोक कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र कुशवाहा, रामआसरे गुप्ता, नारायण सिंह यादव, सुनील श्रीवास्तव, राकेश मौर्य, अवधेश लाल आदि उपस्थित रहे।